Arvind Kejriwal Bail पृष्ठभूमि

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत पर फैसला सुनाया

दिल्ली के मुख्यमंत्री और Aam Aadmi Party (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अArvind Kejriwal Bail के संबंध में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Enforcement Directorate (ED) ने हिरासत में लिया है।

पिछली कार्यवाही

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की न्यायिक पैनल ने 7 मई को अपना फैसला स्थगित कर दिया था। केजरीवाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।

दो-भागीय सुनवाई

ट्रिब्यूनल ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई को दो खंडों में बांट दिया है। प्राथमिक विवाद में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया गया है। द्वितीयक पहलू अंतरिम राहत के प्रावधान से संबंधित है, विशेष रूप से चल रहे संसदीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए।

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को AAP नेता की आशंका को बरकरार रखा, कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं होने का हवाला दिया और केजरीवाल द्वारा बार-बार समन का पालन न करने और पूछताछ में भाग लेने की अनिच्छा के कारण जांच एजेंसी के सीमित सहारा पर जोर दिया।

नव गतिविधि

इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी।

Enforcement Directorate का विरोध

Enforcement Directorate ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि चुनावी प्रचार न तो मौलिक, न संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। एजेंसी ने राज्य सहित सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर कानूनों के समान अनुप्रयोग पर जोर दिया।

एजेंसी की चिंताएँ

ED ने रेखांकित किया कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को प्रचार के लिए कभी भी जमानत नहीं दी गई है, चेतावनी दी गई है कि AAP की चुनावी गतिविधियों के लिए केजरीवाल की रिहाई की अनुमति एक प्रतिकूल मिसाल कायम करेगी। इसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका के दौरान अदालत के रुख का संदर्भ दिया गया, जिसमें सभी नागरिकों और संस्थाओं पर कानूनों के आवेदन में एकरूपता की पुष्टि की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के विचार

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की राजनीतिक स्थिति पर विचार करने से परहेज करते हुए अंतरिम राहत की आवश्यकता वाली असाधारण परिस्थितियों के आकलन पर जोर दिया था। विशेष रूप से, पीठ ने केजरीवाल की निर्वाचित स्थिति और गैर-दोहरावीय अपराध इतिहास पर गौर किया।

इसके अलावा, पीठ ने मुख्यमंत्री CM और उनकी पार्टी के खिलाफ ED की विलंबित कार्रवाई पर सवाल उठाया, लंबी जांच और विलंबित परीक्षणों पर चिंताओं को उजागर किया।